Pradhanmantri Awas Yojana (PMAY): 2024 के नवीनतम विवरण और भुगतान जानकारी
1. योजना का अवलोकन:
•Pradhanmantri Awas Yojana(PMAY) की शुरुआत 2015 में सभी के लिए 2022 तक किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, जिसे अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें दो घटक शामिल हैं: पीएमएवाई-शहरी (PMAY-U) और पीएमएवाई-ग्रामीण (PMAY-G)।
2. Pradhanmantri Awas Yojana: उद्देश्य
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर बनाना है।
3. नवीनतम अपडेट (2024):
• समय सीमा का विस्तार: Pradhanmantri Awas Yojana की समय सीमा को 2024 तक बढ़ा दिया गया है ताकि शेष लाभार्थियों को कवर किया जा सके।
• हरित प्रौद्योगिकी पर जोर: पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।
• सब्सिडी दरों में संशोधन: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) में किए गए बदलावों से मध्यम आय वर्ग के लिए होम लोन और भी सस्ता हो गया है।
• बजट आवंटन में वृद्धि: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को तेज करने के लिए बजट में वृद्धि की गई है।
4. लाभार्थी पात्रता:
• परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए और आय वर्ग के अनुसार EWS, LIG, और MIG के तहत निर्दिष्ट आय सीमा में होना चाहिए।
• किसी भी अन्य सरकारी आवास योजना से पहले केंद्रीय सहायता नहीं ली होनी चाहिए।
5. भुगतान विवरण और सब्सिडी जानकारी:
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS):
• CLSS के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि आय वर्ग के आधार पर भिन्न होती है:
• EWS/LIG: 20 वर्षों की अवधि के लिए ₹6 लाख तक के ऋण पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
• MIG-I: ₹9 लाख तक के ऋण पर 4% की ब्याज सब्सिडी।
• MIG-II: ₹12 लाख तक के ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी।
• सब्सिडी की राशि सीधे लोन खाते में जमा की जाती है, जिससे कुल लोन राशि कम हो जाती है और EMI भी घट जाती है।
• डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) PMAY-G के लिए:
• ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भुगतान किश्तों में जारी किया जाता है:
• पहली किश्त: घर को मंजूरी मिलने के बाद।
• दूसरी किश्त: घर की नींव स्तर पर पहुंचने के बाद।
• तीसरी किश्त: छत पूरा होने के बाद।
• अंतिम किश्त: घर पूरा होने पर।
• कुल वित्तीय सहायता क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है:
• मैदानी क्षेत्र: प्रति घर ₹1.20 लाख।
• पहाड़ी/कठिन क्षेत्र: प्रति घर ₹1.30 लाख।
6. आवेदन प्रक्रिया:
• आवेदन पीएमएवाई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर किया जा सकता है।
• चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा के आधार पर होता है।
7. चुनौतियाँ और सरकारी पहल:
• भूमि उपलब्धता के मुद्दों का समाधान।
• शहरी क्षेत्रों में मांग और भूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए फोकस।
• आधुनिक निर्माण तकनीकों में श्रमिकों के लिए कौशल विकास।
8. प्रगति रिपोर्ट:
• पीएमएवाई-यू के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई; पीएमएवाई-जी के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई, खासकर उन राज्यों में जहां ग्रामीण आबादी अधिक है।
9. भविष्य की संभावनाएँ:
• व्यापक विकास के लिए अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ पीएमएवाई का एकीकरण।
• 2024 की समय सीमा तक योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी।
यह विस्तृत विवरण Pradhanmantri Awas Yojana 2024 के नवीनतम अपडेट और भुगतान जानकारी को शामिल करता है, जिससे योजना का समग्र अवलोकन प्राप्त होता है।
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